Karnataka Hijab Controversy: हिजाब विवाद के चलते हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर उडुपी जिले में 14 फरवरी की सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है.
Trending Photos
मेंगलूरु: कर्नाटक के उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी हाईस्कूलों के आसपास के इलाकों में सोमवार से लेकर 19 फरवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है. स्कूलों के सोमवार से फिर से खुलने के साथ इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा रहा है.
दरअसल, इससे पहले राज्य सरकार ने हिजाब-भगवा शॉल विवाद के मद्देनजर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था. यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की शाम छह बजे तक लागू रहेगा. जिला पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त एम कुर्मा राव से हाईस्कूलों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया था.
ये भी पढ़े: VIDEO: AIMIM चीफ ओवैसी क्यों बोले? 'इंशा अल्लाह 'एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी
आदेश के मुताबिक, स्कूलों के इस दायरे के भीतर पांच या इससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी. प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा. नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी.
गौरतलब है कि हिजाब विवाद को लेकर सबकी नज़रे अब हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं. वहीं, जब तक अदालत हिजाब पहनने वाली छात्राओं की याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं देता है तब तक अदालत शैक्षणिक संस्थानों को खोलने और सभी लोगों को धार्मिक रीति-रिवाज़ अपनाने से रोकने के लिए सरकार को एक उबूरी हुक्म जारी करने को कहा था.
ये भी पढ़े: UP में आज से बदल गया Night Curfew का समय, जानिए अब कत बत रह सकते हैं बाहर
देखिए वायरल वीडियो...