Hijab Raw: जानिए, आज हाईकोर्ट में क्या हुआ? कल फिर होगी मामले की सुनवाई
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Hijab Raw: जानिए, आज हाईकोर्ट में क्या हुआ? कल फिर होगी मामले की सुनवाई

प्री-यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि इस पर अब बुधवार को आगे सुनवाई होगी.
 

हिजाब विवाद
हिजाब विवाद

बेंगलुरुः कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद (Hijab crisis ) के बीच मंगलवार को विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाये रखने की अपील की. तटीय शहर उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि इस पर अब बुधवार को आगे सुनवाई होगी. 

जनता की बुद्धिमता और सदाचार पर पूरा भरोसा
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह घोषित करने का अनुरोध किया है कि कॉलेज परिसर में इस्लामिक प्रथा के तहत हिजाब पहनने सहित जरूरी धार्मिक प्रथाओं को अपनाना उनका मौलिक अधिकार है. न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की एकल पीठ ने कहा, ‘‘यह अदालत विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाये रखने का अनुरोध करती है. इस अदालत को समग्र जनता की बुद्धिमता और सदाचार पर पूरा भरोसा है और उम्मीद करती है कि इसे व्यवहार में भी अपनाया जाएगा.’’ 

शरारती तत्व ही इस मामले को तूल दे रहे है
न्यायमूर्ति दीक्षित ने लोगों को भारतीय संविधान में भरोसा रखने की सीख देते हुए कहा कि कुछ शरारती तत्व ही इस मामले को तूल दे रहे हैं. न्यायमूर्ति दीक्षित ने आगे कहा कि आंदोलन, नारेबाजी और विद्यार्थियों का एक दूसरे पर हमला करना अच्छी बात नहीं है. इससे पहले, कर्नाटक सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी ने अदालत से राज्य में विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने के संबंध में अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया.

आदेश संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के खिलाफ
हिजाब की अनुमति देने की मांग कर रही याचिकाकर्ता-छात्राओं की ओर से पेश वकील देवदत्त कामत ने भी महाधिवक्ता नवादगी के अनुरोध से सहमति जताई. सुनवाई के दौरान कामत ने दावा किया कि कक्षाओं में यूनीफॉर्म पहनने और शांति एवं सौहार्द भंग करने वाले कपड़े पहनकर आने को लेकर पांच फरवरी को जारी आदेश संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं. उन्होंने दावा किया कि हिजाब पहने कुछ छात्राओं को कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति तो दी गयी थी, लेकिन उन्हें अलग बिठाया गया था, जो धार्मिक भेदभाव है.

बयान के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं
इस पर नवादगी ने यह कहते हुए विरोध किया कि इस तरह के बयान के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. इससे पहले मंगलवार को कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में स्थित महाविद्यालयों में हिजाब के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शन किये जाने के बीच गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने लोगों से शांति की अपील की. उन्होंने कहा कि किसी की ओर से भी पुलिस बल के इस्तेमाल का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए.

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