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केरल सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिया चैंकाने वाला बयान !

नई दिल्लीः केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि इस वक्त राज्य में 12 रोहिंग्या शरणार्थी (Rohingiya Refugees) हैं और पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई (ISI) या संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) के साथ उनके जुड़े होने समेत किसी तरह की राष्ट्र-विरोधी गतिविधि (Anti National Activities) की बात अभी तक सामने नही

अलामती तस्वीर
अलामती तस्वीर

नई दिल्लीः केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि इस वक्त राज्य में 12 रोहिंग्या शरणार्थी (Rohingiya Refugees) हैं और पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई (ISI) या संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) के साथ उनके जुड़े होने समेत किसी तरह की राष्ट्र-विरोधी गतिविधि (Anti National Activities) की बात अभी तक सामने नहीं आई है. भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय (BJP leader and Advocate Ashvini Upadhyay) की एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में राज्य सरकार ने यह दलील दी है. उपाध्याय ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि केंद्र और राज्यों को बांग्लादेशियों और रोहिंग्या (Bangladeshi and Rohingiyas) समेत सभी अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने का निर्देश दिया जाए.

रोहिंग्या के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं 
केरल सरकार ने एक हलफनामे में कहा कि राज्य में इस समय मौजूद शरणार्थियों में दो परिवार हैं जो वायनाड जिले के मत्तिल में रह रहे हैं और इनमें दो नवजात बच्चे हैं. उसने कहा कि अभी तक राज्य में रोहिंग्याओं के आईएसआई या आईएसआईएस से जुड़े होने की कोई घटना सामने नहीं आई है. केरल सरकार ने यह भी कहा कि पिछले पांच साल में राज्य में रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.

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