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नई दिल्ली: केरल हुकूमत ने सूबे में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अगले एक साल तक के लिए कुछ हिदायात जारी की हैं. हुकूमत के मुताबिक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर जुलाई 2021 तक अमल करना होगा. इसके अलावा बगैर हुकूमत की इजाजत के किसी प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया जाएगा.
केरल हुकूमत ने इसे लागू करने के लिए अपने Epidemic Diseases Act में तब्दीली की है. सूबाई हुकूमत ने नई गाइडलाइन जारी की गई है और कहा है कि नए कानून जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे.
- हिदायात के मुताबिक मास्क लगाने के साथ ही लोगों को अवामी माकमात और प्रोग्रामों के दौरान 6 फीट का फासला भी रखना होगा.
- शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.
- आखिरी रसूमात में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी.
- मुतअल्लिका अथॅारिटी की तहरीरी इजाज़त के बगैर लोग किसी तरह का प्रोग्राम, धरना या मुज़ाहिरा नहीं कर सकते.
- अवामी मकामात पर थूकना की पाबंदी होगी.
- जो लोग कानून पर अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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