लखीमपुर खीरी हिंसा: केंद्रीय मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी, 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल
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लखीमपुर खीरी हिंसा: केंद्रीय मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी, 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

SIT की टीम को इस केस में पहली गिरफ्तारी होने के 90 दिन पूरे होने यानी तीन महीने में चार्जशीट दाखिल करनी थी और तिकुनिया कांड को ​घटित हुए आज तीन महीने पूरे हो गए हैं. 

प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ: लखीमपुर खीसी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्री टेनी के बेटा आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है. इस मामले में SIT की टीम ने 5000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की है. चार्जशीट के पन्ने इतने ज्यादा थे कि उन्हें बक्सों में भर कर लाया गया. 

लखीमपुर हिंसा मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है. आरोप पत्र में मंत्री टेनी के रिश्तेदार और पलिया ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी है. मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

SIT की टीम को इस केस में पहली गिरफ्तारी होने के 90 दिन पूरे होने यानी तीन महीने में चार्जशीट दाखिल करनी थी और तिकुनिया कांड को ​घटित हुए आज तीन महीने पूरे हो गए हैं. 

दरअसल बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी केतिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद हिंसा की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल (SIT) ने मामले में 12 अन्य आरोपियों की पहचान की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था. आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत सभी 13 आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

लखीमपुर हिंसा मामला सुप्रीम कोर्ट (SC) में भी गया था. इस मामले के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश उत्तर प्रदेश (UP) सरकार को दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज कराने और विशेषज्ञों से डिजिटल साक्ष्यों की जल्द जांच कराने के भी आदेश दिए थे.

नवंबर में इसी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुख्‍य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

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