पटना की स्पेशल सीबीआई अदालत के जज प्रजेश कुमार ने लालू प्रसाद समेत इस मामले से जुड़े 28 आरोपियों को 23 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
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मुंबई: चारा घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलों में एक बार फिर इज़ाफा हो सकता है. पटना की स्पेशल सीबीआई अदालत ने भागलपुर और बांका कोषागार से ₹46 लाख रुपए की गैर-कानूनी तौर पर निकासी करने के मामले में लालू यादव को एक बार से जिस्मानी तौर पर हाज़िर होने का हुक्म दिया है. अदालत में हाज़िरी देने के लिए लालू यादव सोमवार को ही दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं.
पटना की स्पेशल सीबीआई अदालत के जज प्रजेश कुमार ने लालू प्रसाद समेत इस मामले से जुड़े 28 आरोपियों को 23 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
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गौरतलब है कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े कुल 6 मामलों का सामना है. इनमें से पांच मामलों की सुनवाई झारखंड की रांची स्पेशल अदालत में चल रही है, जबकि एक मामला पटना की स्पेशल अदालत में चल रहा है
वहीं, लालू यादव ने शराबबंदी के मामले में जमकर बिहार सरकार की तंकीद की है. उन्होंने सोमवार को दावा किया कि बिहार में शराबबंदी के समय उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह किया था कि दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी रोक पाना काफी मुश्किल होगा पर उन्होंने (नीतीश) इसे सफलतापूर्वक लागू करने का भरोसा दिया था.
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बिहार की पिछली महागठबंधन सरकार में लालू प्रसाद की पार्टी राजद के साथ सत्ता में रहे नीतीश के शराबबंदी के निर्णय को लेकर लालू का यह बयान उस समय आया है जब प्रदेश में हाल के दिनों में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने पर राज्य की पुलिस पर शराब की बिक्री और खपत पर लागू प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.
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