GST रिटर्न दाखिल करने में देरी पर जून तक नहीं लगेगा विलंब शुल्क
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GST रिटर्न दाखिल करने में देरी पर जून तक नहीं लगेगा विलंब शुल्क

जीएसटी (GST) के नियमों के मुताबिक, जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी पर प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से विलंब शुल्क लगाया जाता है.

अलामती तस्वीर
अलामती तस्वीर

नई दिल्लीः सरकार ने कंपोजिशन योजना (composition scheme) के तहत पंजीकृत छोटे करदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए माल और सेवा कर (GST) रिटर्न भरने में देरी के लिए जून तक दो महीने के लिए विलंब शुल्क माफ कर दिया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी के लिए एक मई से 30 जून, 2022 तक विलंब शुल्क नहीं लगाया जाएगा. 

2,000 रुपये तक विलंब शुल्क लगाने का है प्रावधान 
कंपोजिशन योजना के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-4 हर वर्ष दाखिल किया जाता है. जीएसटी के नियमों के मुताबिक, जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी पर प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से विलंब शुल्क लगाया जाता है. हालांकि, जहां देय कर की कुल राशि शून्य है, वहां अधिकतम 500 रुपये विलंब शुल्क के रूप में लगाया जा सकता है. अन्य मामलों में 2,000 रुपये तक विलंब शुल्क लगाया जा सकता है. एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि छोटे करदाताओं की सुविधा के लिए सरकार ने 2021-22 के लिए 30 जून, 2022 तक जीएसटीआर भरने में देरी के लिए देय विलंब शुल्क को माफ कर दिया गया है. यह स्वागतयोग्य फैसला है. 

Zee Salaam

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