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नई दिल्ली: नेशल डिज़ास्टर मेनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया और अब पूरे मुल्क 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. लॉकडाउन 4 को लोकर वज़ारते दाखिला ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं. वज़ारते दाखिला की नई गाइडाइन में देखने को मिला है कि इसमें सूबों के किरदार का बढ़ा दिया गया है.
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— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 17, 2020
- MHA के ज़रिए जारी की गई गाइड लाइन के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी की इजाज़त होगी.
- 31 मई तक सभी उड़ानें और मेट्रो सर्विस पर रोक रहेगी.
- मॉल, सिनेमा पहले की तरह बंद रहेंगे.
- सभी समाजी, मज़हबी व सकाफती प्रोग्राम पर भी पाबंदी होगी.
- बाज़ार खोलने को लेकर अभी तक वज़ाहत नहीं है.
- हॉट स्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी
- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन रियासती हुकूमतें तय करेंगी
- सभी तरह के मज़हबी मकामात बंद रहेंगे
- कंटेनमेंट जोन में सिर्फ ज़रूरी सर्विसेज़ की इजाज़त होगी.
- स्कूल, कॉलेज और सभी तालीमी इदारे पहले की तरह बंद रहेंगे.
- ग्रीन जोन में एक ही सूबे के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाज़त रहेगी.
- दो सूबों की आपसी मंज़ूरी से बस सर्विस शुरू हो सकती है.
- स्डेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन नाज़रीन को जाने की इजाज़त नहीं होगी.
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