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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोवोना वायरस के मामलों को देखते हुए जुमा की रात 10 बजे से लॉकडाउन नाफिज़ हो गया है. यह लॉकडाउन 10 जुलाई रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. बताया जा रहा है कि इस दौरान सूबे में सफाई और सैनिटाइज़ेशन मुहिल चलाई जाएंगी.
हुकूमत की जानिब से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सभी दफ्तर, शहरी व ग्रामीण बाज़ार, गल्ला मंडी, कारखाने बंद रहेंगे. हालांकि मेडिकल सर्विसेज़, ज़रूरी सामान की सप्लाई पहले की तरह चलती रहेगी. ज़रूरी सर्विसेज़ से जुड़े लोगों, कोरोना वॉरियर, सफाई मुलाज़िम और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों के आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
इस दौरान रेलवे का आमदो रफ्त भी पहले की तरह ही रहेगा. ट्रेनों से आने वाले मुसाफिरों के लिए बसों का इंतेज़ाम उत्तर प्रदेश ट्रांस्पोर्ट मेहकमा करेगा. रेल मुसाफिरों के मूवमेंट के लिए लगी बसों के अलावा ट्रांस्पोर्ट कार्पोरेशन की दीगर बसों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.
घरेलू और आलमी हवाई सर्विसेज भी चालू रहेंगी. माल गाड़ियों की आमदो रफ्त पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी. लॉकडाउन को दौरान कौमी और सूबाई शाहराहों पर ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा. साथ ही इनके किनारे मौजूद पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे.
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