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लखनऊ: सोशल मीडिया (Social Media) से जुड़ी अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए जिला कमिश्नर ने हु्क्म जारी कर दिया है. इतवार को जारी हुक्म के मुताबिक अगर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के ज़रिए अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पूरे जिले में यह कानून फिलहाल 30 मई तक लागू रहेगी. इंतज़ामिया ने यह फैसला कोरोना वायरस और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लिया है.
जिला इंतेज़ामिया की तरफ से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अगर कोई भी शख्स किसी ग्रुप में भड़काऊ या फिर अफवाह फैलाने से जुड़ी कोई पोस्ट करता है तो सबसे पहले यह ग्रुप एडमिन की ज़िम्मेदारी होगी कि वह उस पोस्ट को तत्काल डिलीट कराते हुए मुतअल्लिका शख्स को ग्रुप से बाहर करेगा और मकामी पुलिस को जानकारी देगा.
इस दौरान पूरे जिले में किसी भी मज़हबी जुलूस, खेल से मुतअल्लिक, कारोबारी मेला, रैली वगैरा पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. इसके अलावा आइंदा त्योहारों पर जुलूस, प्रोग्राम, प्रसाद बांटना यहां तक कि टेंट लगाना और लाउडस्पीकर तेज़ अवाज़ में बजाने पर भी पाबंदी रहेगी.
जिले के अंदर कोई भी शख्स लाठी, डंडा (अंधे, माज़ूर और सिख मज़हब की तरफ से रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज़ धार वाले चाकू, तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन त्रिशूल और ज्वलनशील चीज़ों को लेकर नहीं चलेगा. इसके अलावा इस दौरान पूरे जिले में जानवरों की बलि, मांस की बिक्री और मदिरा-भांग पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी. अगर कोई भी शख्स ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ दफा 144 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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