राजस्थान के कोटा की एक पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बच्ची से रेप के मुजरिम शिक्षक को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है.
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कोटाः राजस्थान के कोटा की एक पॉक्सो अदालत ने एक मदरसा के 43 साल के शिक्षक बलात्कार के जुर्म में ताउम्र कैद (मृत्यु होने तक जेल में रखने) की सजा सुनाई है. शिक्षक पर पिछले साल नवंबर में इस गांव के एक मदरसे में छह साल की बच्ची से रेप करने के लिए कसूरवार ठहराया गया है. अदालत ने अब्दुल रहीम पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
तुम सदा हंसती रहो, चहकती रहो
खास बात यह है कि न्यायाधीश दीपक दुबे ने सजा के आदेश में भावनात्मक काव्य पंक्तियां लिखीं हैं. न्यायाधीश ने लिखा, ‘‘ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी, तुम खुश हो जाओ, तुम्हे रूलाने वाले दुष्ट राक्षस को हम जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों पीछे भेज दिया है. अब तुम इस धरती पर निडर हो कर अपने सपनों के खुले आसमान मैं पंख लगा कर उड़ सकती हो. तुम सदा हंसती रहो, चहकती रहो, बस यही कोशिश है हमारी.’’
खुद तीन बेटियों और एक बेटे का पिता है मुजरिम
लोक अभियोजक ललित शर्मा के मुताबिक, बच्ची 13 नवंबर 2021 को मदरसे में उर्दू पढ़ने गई थी. पढ़ाई खत्म होने के बाद जब दूसरे छात्र चले गए थे और वह अकेली थी तब रहीम ने उसके साथ बलात्कार किया. बच्ची ने जब इस बारे में अपने माता-पिता को जानकारी दी तो उन्होंने अगले दिन देगोड पुलिस थाने में रहीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मौलवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया और उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया. सुनवाई के दौरान कम से कम 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 23 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए. रहीम खुद तीन बेटियों और एक बेटे का पिता है.
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