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कल रात 12 बजे से बदल जाएंगे आपकी जरूरतों से जुड़े 11 कानून, जेब पर पड़ेगा असर

नए साल में राजमार्गों पर परिवहन को और सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से फोर व्हीलर वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया है.

फाइल फोटो
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नई दिल्ली: नए साब अब बहुत ही नज़दीक है हम 2021 में दाखिल होने जा रहे हैं. साल बदलने के साथ-साथ हमारी ज़िंदगी से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव होने वालें हैं. जिनमें पैसों के लेनदेन, बीमा, ऑटोमोबाइल खरीदारी से लेकर बिजनेस तक पर गहरा असर पड़ेगा. वैसे तो कुछ नियम जनवरी में ही लागू हो जाएंगे लेकिन ये 1 जनवरी से प्रभावी नहीं होंगे. आइए आपको बताते हैं 2021 में होने वाले कुछ इन्हीं बदलावों के बारे में:

कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की लिमिट में इज़ाफा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है. आपको बता दें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दिसंबर में हुई बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया. इस बदलाव के बाद कस्टमर कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट के जरिए 2000 की जगह 5000 का ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकेंगे. यह बढ़ी हुई लिमिट साल 2021 के 1 जनवरी से ही प्रभावी होगी.

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चार पहिया गाड़ियों के लिए फास्टैग लगाना लाज़मी
नए साल में राजमार्गों पर परिवहन को और सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से फोर व्हीलर वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया है. जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ दिसंबर 2017 से पहले बेचे जाने वाले चार पहिया वाहनों M और N  श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए फास्ट ट्रैक अनिवार्य होगा. इसका फायदा यह होगा कि बिना इंतजार किए टोल आसानी से क्रॉस किया जा सकेगा. नए नियम लागू हो जाने के बाद आपको फास्टैग अकाउंट में कम से कम 150 रुपये की राशि रखनी ही होगी.

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पॉजिटिव पे सिस्टम होगा लागू
आरबीआई ने चेक पेमेंट को सुरक्षित और धोखाधड़ी से बचाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत चेक से 50,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान के समय आवश्यक जानकारियों को कंफर्म करने की जरूरत होगी. यह नियम भी 1 जनवरी 2021 से लागू होगा. हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाना है या नहीं, यह पूरी तरह से खाता धारक के ऊपर निर्भर करेगा. कोई भी चेक जारी करने पर ग्राहक को अपने बैंक को पूरी डिटेल दोबारा देनी होगी. जिसमें एसएमएस, मोबाइल बैंकिंग, कुल राशि, खाता नंबर, बेनिफिशियरी का नाम और अन्य जरूरी जानकारियां शामिल हैं. इन जानकारियों को बैंक क्रॉस चेक करेगा.

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कार और टू-व्हीलर्स के दाम में इजाफा
अगर आप नए साल में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह नियम आपको थोड़ा निराश करेगा, क्योंकि जनवरी 2021 से कारों की कीमत में 5% का इजाफा होने वाला है. आपको बता दें मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्ड इंडिया, इसुजु बीएमडब्ल्यू इंडिया, ऑडी इंडिया, फॉक्सवैगन, होंडा की कंपनियां अपने कारों के दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं. इसके अलावा हीरो मोटर कॉर्प ने भी बाइक और स्कूटर की कीमतों को 1 जनवरी से बढ़ा देंगे.

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सरल जीवन बीमा की नई स्कीम
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सभी बीमा कंपनियों को नए साल में नई पॉलिसी 'सरल जीवन बीमा' लॉन्च करने का आदेश दिया है. आपको बता दें यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस है, जिसमें कस्टमर को कंपनी की तरफ से पहले दी गई डिटेल्स के आधार पर फैसला लेने में आसानी होगी. बीमा नियामक द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी बीमा कंपनियां नया बिजनेस शुरू करेंगी, उन्हें 1 जनवरी 2021 से स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाना अनिवार्य होगा. सरल जीवन बीमा 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग खरीद सकते हैं. बता दें कि स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैक्सिम सम अस्योर्ड 25 लाख रुपये का होगा.

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GST में ई-इनवॉइस होगा जरूरी
वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून में भी 1 जनवरी 2021 में बदलाव होने वाले हैं. इस बदलाव के तहत बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर होने पर ई-इनवॉयस अनिवार्य होगा. इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2021 से सभी करदाताओं के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस लेनदेन पर ई-इनवॉइस जरूरी होगा. आपको बता दें फिजिकल इनवॉइस की जगह लेने वाला ई-इनवॉइस जल्द ही ई-वे बिल सिस्टम को भी हटा देगा, जिसके बाद करदाताओं को ई-वे बिल अलग से जेनरेट नहीं करना पड़ेगा.

3 महीने पर होगी GST रिटर्न फाइलिंग
नये साल के बदलते नियमों में सालाना 5 करोड़ तक का कारोबार करने वाले बिजनेसमैन को जनवरी 2021 से केवल चार बिक्री रिटर्न (GSTR- 3B) फॉर्म भरने होंगे. आपको बता दें मौजूदा समय में इन कारोबारियों को कुल 12 रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं. वहीं इस नियम में बदलाव के बाद कारोबारियों को 1 जनवरी से साल भर में सिर्फ 4 GSTR-3B रिटर्न फॉर्म भरने होंगे.

यूपीआई पेमेंट नियमों में बदलाव
यूपीआई (Unified Payments Interface) पेमेंट के नियमों में भी 1 जनवरी 2021 से बदलाव होंगे. एनपीसीआई ने UPI में होने वाले प्रोसेस ट्रांजैक्शन के कुल वॉल्यूम पर 30% की लिमिट तय की है, जो सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के लिए लागू होगी.

इन फोन में व्हाट्सएप नहीं करेगा सपोर्ट
नए साल की नई शुरुआत के साथ ही कुछ स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा. आपको बता दें यह सोशल नेटवर्किंग  एप उन डिवाइस जिनमें एंड्रॉइड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम और IOS 9 या उससे कम वाले वर्जन हैं उन स्मार्टफोन्स में सपोर्ट नहीं करेगा. इसके लिए एंड्रॉयड यूजर्स को नए वर्जन में अपडेट करना होगा. साथ ही आईफोन के लिए कम से कम IOS 9 या उसका अपडेटेड वर्जन यूज होगा.

लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए लगाना होगा ‘0’ 
नये साल में लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के तरीके में बदलाव होगा. जिसके बाद आपको लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य ‘0’ लगाना अनिवार्य होगा. आपको बता दें लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल कॉलिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं.

गैस सिलेंडर की बदलेंगी कीमत
हर महीने की 1 तारीख को सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमत तय करती हैं. इस बार भी कीमत में इजाफा किया जा सकता है और कीमतों में राहत भी दी जा सकती है. ऐसे में 1 जनवरी 2020 को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होना तय है.

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