मरकज़ी वज़ारते दाखिला ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए किसे मिली छूट किस पर लगेगा जुर्माना
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मरकज़ी वज़ारते दाखिला ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए किसे मिली छूट किस पर लगेगा जुर्माना

मरकज़ी वज़ारते दाखिला की ओर से आज नई गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, ना तो प्लेन चलेंगे और ना ही मेट्रो या बस

मरकज़ी वज़ारते दाखिला ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए किसे मिली छूट किस पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली : होम मिनिस्ट्री की ओर से लॉकडाउन 2.0 के लिए नई गाईलाइन जारी की गई है. मरकज़ी वज़ारते दाखिला ने क्राइम मसलों पर आपसी कानूनी मदद के लिए कुछ सुधार के बाद दिशा-निर्देश जारी किए हैं.इस गाइडलाइन के मुताबिक दफ्तर और पब्लिक प्लेसेज़ पर मास्क लगाना ज़रूरी करार दिया गया है इसके साथ ही थूकने पर जुर्माना और दंड का प्रावधान किया है .

मरकज़ी वज़ारते दाखिला की ओर से आज नई गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, ना तो प्लेन चलेंगे और ना ही मेट्रो या बस.हालांकि लॉकडाउन में पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी. इसके साथ ही ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स और सिक्योरिटी मुद्दे को लेकर आवाजाही की इजाज़त दी गई है.इसके साथ ही ये भी इन दिशा-निर्देशों में कहा गया कि 20 अप्रैल से जिन मूवमेंट्स को मंजूरी दी जाएगी उनमें एग्रीकल्चर, बागवानी, खेती, ‘मंडियां’ शामिल होंगी.

गाइडलाइन के मुताबिक ना मेडिकल संबंधित और लॉकडाउन पास को छोड़कर किसी को भी  जिले के अंदर और ना ही रियासत के अंदर आने जाने की इजाज़त है.  इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर या किसी भी इवेंट को करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.

होम मिन्स्ट्री की गाइड लाइन के मुताबिक सभी मज़हबी स्थान बंद रहेंगे.सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, मुसाफिर ट्रेन, सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल,दुकानदार,इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर सशर्त छूट दी जा सकती है. लिहाजा गैर हॉट स्‍पॉट वाले इलाकों में 20 अप्रैल से स्व-रोजगार में लगे इलेक्ट्रिशियंस, आईटी संबंधी मरम्मत का काम करने वाले लोगों , प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई को काम करने की अनुमति दी जाएगी. बशर्ते यह सेवा मुहैया कराने वाले खुद ही आपके पास आएं.साफ कहा गया है कि इस तरह की सेवा मुहैया कराने वाली फर्मों को यह छूट नहीं मिली है बल्कि सेल्फ एम्लॉइड पर्सन को छूट मिली है.बैंक ब्रांच और एटीएम पहले की तरह काम करते रहेंगे. मनरेगा मजदूरों को सोशल डिस्‍टेंसिंग के सख्‍त नियमों और फेस मास्‍क लगाकर काम करने की अनुमति दी जाएगी.

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