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प्रेमी संग लिव-इन में रह रही 3 बच्चों की मां ने पति के डर से मांगी सुरक्षा, HC ने दिया यह जवाब

दरअसल विवाहिता सोनू और उसके प्रेमी सुखवीर सिंह ने हाईकोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर सोनू के पति और उसके परिवार वालों से खतरे के चलते सिक्योरिटी की गुहार लगाई थी.

प्रेमी संग लिव-इन में रह रही 3 बच्चों की मां ने पति के डर से मांगी सुरक्षा, HC ने दिया यह जवाब

चंडीगढ़: तलाक के बिना अपने प्रेमी के साथ सहमति से रह रही विवाहिता ने अपने पति और ससुरालियों से जान का खतरा बताकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी डाली. हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज बजाज ने अर्ज़ी खारिज कर महिला को फटकार लगाई. साथ ही महिला और उसके प्रेमी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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तीन बच्चों की मां है महिला
दरअसल विवाहिता सोनू और उसके प्रेमी सुखवीर सिंह ने हाईकोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर सोनू के पति और उसके परिवार वालों से खतरे के चलते सिक्योरिटी की गुहार लगाई थी. अर्ज़ी में सोनू का कहना था कि उसकी शादी गुरजीत सिंह से हुई है और उसके तीन भी बच्चे हैं. छह महीने पहले वह सुखबीर सिंह के राब्ते में आई और दोनों में प्यार हो गया.

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पति ने दी जान से मारने की धमकी
इस बारे में जब सोनू के पति और घर वालों को पता चला तो उन्होंने सोनू और उसके प्रेमी को जान से मारने की धमकी दी. दोनों ने इस बारे में पटियाला पुलिस प्रमुख को एक मांग पत्र देकर सुरक्षा की मांग की थी लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की. जिसके चलते दोनों ने हाईकोर्ट की जानिब रुख किया. याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज बजाज ने कहा कि तलाक के बिना ऐसे संबंधों को वैध नहीं माना जा सकता. यह एक अपवित्र रिश्ता है. इसके अलावा अर्ज़ी बिना कोई ठोस आधार के दाखिल की गई है, जो कानूनी हक का गलत इस्तेमाल है. 

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हाईकोर्ट ने अर्ज़ी खारिज करते हुए महिला और उसके प्रेमी को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पटियाला में जुर्माने की रकम जमा करवाने का हुक्म दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट पटियाला को भी हुक्म दिया कि वे जुर्माने की रकम की वसूली और जमा कराना यकीनी बनाएं.

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