हिदायात के मुताबिक घरेलू और आलमी मुसाफिर उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत) जो अभी महदूद तौर पर जारी हैं, उनका मरहले वार तरीके से बढ़ाया जाएगा.
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नई दिल्ली: मुल्क में कोरोना वायरस बढ़ते असर को देखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने अनलॉक-2 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. 30 जून को अनलॉक-1 के पूरा होने के बाद एक जुलाई से लागू अनलॉक-2 शुरू होगा. नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी लेकिन कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर के इलाकों में मज़ीद रियायत दी गई हैं.
नई हिदायात में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इदारे, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे दीगर मकाम 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे. इसके अलावा इसी तरह सामाजी, सियासी, खेल, मनोरंजन, तालीमी, सकाफती, मज़हबी तकरीब और दीगर बड़ी तकरीबात को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी.
हिदायात के मुताबिक घरेलू और आलमी मुसाफिर उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत) जो अभी महदूद तौर पर जारी हैं, उनका मरहले वार तरीके से बढ़ाया जाएगा. बता दें कि अनलॉक-2 के दिशा-निर्देश जारी होने से पहले महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने बगैर और रियायत दिए लॉकडाउन की मियाद 31 जुलाई तक बढ़ा दी है.
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