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New Highway Guidelines for Kids:: मिनिस्टरी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया (Ministry of Road Transport and Highways of India) की तरफ से बच्चों की सेफटी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. यह गाइडलाइंस 9 साल से 4 साल के बच्चों को लिए बनाई गई है. इन नियमों का पालन ना करने वालों को जुर्माना बढ़ना होगा.
क्या हैं नए नियम
सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आप किसी 9 महीने से 4 साल के बीच के बच्चे को हाइवे से लेकर जा रहे हैं तो उस दौरान सेफ्टी हार्नेस लगाना ज़रूरी होगा. ताकि अगर बच्चे को गिरने से रोका जा सके. यह सेफ्टी हॉर्नेस हल्का, वॉटरप्रूफ और कुशन से लैस होना चाहिए. जो कम से कम 30 किलोग्रम वजन संभाल सके.
हेल्मेट है जरूरी
इसके अलावा बच्चों के लिए उनके नाप का हेल्मेट लगाना जरूरी होगा. इसके अलावा अगर आप बच्चों के साथ बाइक पर सफर कर रहे हों तो आपकी स्पीड 40 Km/hr से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हेलमेट के लिए कानून BIS के स्टैंडर्स जारी करने बाद ही लागू होगा. फिल्हाल बच्चें साइकल का हेल्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको बता दें सरकार रोड सेफ्टी के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में संशोधन करने के लिए पहली बार 25 अक्टूबर 2021 को यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेकर आई थी.
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