अहकामात के मुताबिक अगर आप मोटर साइकल या कार चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका पहली बार में एक हजार का चालान कटेगा लेकिन...
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रेफिक कानून को लेकर सख्त हो गई है. अब सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त कोई भी कानून के मुताबिक नहीं दिखा तो ट्रैफिक पुलिस उसकी जेब ढीली करने के लिए तैयार है. यूपी में अब दो पहिया और चार पहिया गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई शरह से जुर्माना लगाए जाने का अहकामात जुमेरात को जारी कर दिए गए हैं.
अहकामात के मुताबिक अगर आप मोटर साइकल या कार चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका पहली बार में एक हजार का चालान कटेगा लेकिन अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो सीधे 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा.इसके अलावा सड़क पर बाइक चलाते हुए बगैर हेलमेट के पकड़े जाने पर अब 1 हज़ार रुपए जुर्माना अदा करना होता है.
इसी तरह पार्किंग के कानून की खिलाफवर्ज़ी करने पर पहली भी बार में 500 और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माने के तौर पर अदा करने होंगे. बगैर सीट बैल्ट के कार चलाने पर भी एक हज़ार रुपये जुर्माना अदा करना होगा.