अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को मुंबई HC से एक और झटका, कहा- पुलिस सूत्रों पर आधारित खबरें मानहानिकारक कैसे ?
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अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को मुंबई HC से एक और झटका, कहा- पुलिस सूत्रों पर आधारित खबरें मानहानिकारक कैसे ?

शिल्पा ने एक अंतरिम अर्जी के जरिए मीडिया को किसी भी ‘‘गलत, झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक’’ कंटेंट शाया करने से रोकने का अनुरोध किया था.

 शिल्पा शेट्टी, फाइल फोटो

मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय ने जुमे को कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने का आदेश जारी करने से प्रेस की आजादी पर गलत असर पड़ेगा. अदालत ने कहा है कि  गूगल, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों की संपादकीय सामग्री पर नियंत्रण की मांग करने वाला आपका अनुरोध खतरनाक है. बहरहाल, उच्च न्यायालय ने वाद में सभी प्रतिवादियों को अपना हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया और विषय की अगली सुनवाई 20 सितंबर के लिए तय कर दी है. हालांकि, न्यायामूर्ति गौतम पटेल ने हिदायत दी है कि निजी व्यक्तियों के यूट्यूब चैनलों पर अपलोड की गई तीन वीडियो हटा दी जाएं और इन्हें फिर से अपलोड नहीं किया जाए क्योंकि वे दुर्भावनापूर्ण हैं और यह विषय की सच्चाई जांच करने की तनिक भी कोशिश नहीं करते हैं. अदालत ने यह भी कहा कि प्रेस की आजादी इंसान के निजता के अधिकार के साथ संतुलित रखनी होगी. अदालत, 19 जुलाई को कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा और उनके परिवार के खिलाफ मुबैयना मानहानिकारक आर्टिकल शाया किए जाने पर अदाकारा के जरिए दायर एक मुकदमे पर सुनवाई कर रही है. कुंद्रा (45) अभी न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं. 

पुलिस सूत्रों से लिखी खबर मानहानिकारक नहीं हो सकती 
न्यायामूर्ति पटेल ने कहा कि शिल्पा ने अपने वाद में जिन लेखों का जिक्र किया है वे मानहानिकारक नहीं लगते हैं. अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि वाद में जिक्र किए गए ज्यादातर लेख, पुलिस सूत्रों पर मुबनी हैं, जिनमें एक में यह दावा किया गया है कि जब पुलिस कुंदा को संयुक्त रूप से पूछताछ के लिए उनके घर ले कर गई थी तब शिल्पा रोई थी और अपने पति से झगड़ा किया था. न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, ‘‘पुलिस सूत्रों के आधार पर लिखी गई रिपोर्ट मानहानिकारक नहीं है. यदि यह आपके घर के कमरे के अंदर हुआ होता जहां कोई आसपास नहीं होता तो यह मुद्दा अलग था, लेकिन यह बाहरी लोगों की मौजूदगी में हुआ. फिर यह मानहानि कैसे हो सकती है? ’’ 

शिल्पा ने खबर दिखाने के लिए मांगा था 25 करोड़ का मुआवजा 
शिल्पा ने एक अंतरिम अर्जी के जरिए मीडिया को किसी भी ‘‘गलत, झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक’’ कंटेंट शाया करने से रोकने का अनुरोध किया था. शिल्पा की अर्जी में 25 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए कहा गया है कि प्रतिवादियों (कई मीडिया प्रकाशनों और गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइटों) ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है और उनकी इज्जत और वकार को ठेस पहुंचाया है. उन्होंने इन सोशल मीडिया साइटों को अपने और अपने परिवार के बारे में सभी मानहानिकारक सामग्री हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.

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