पिछले कई दिनों से मुल्क भर समेत दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,548 मामले सामने आए हैं और 15 लोगों की मौत हुई है.
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नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए अब दिल्ली में Night Curfew का एलान किया गया है. रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. ये आदेश आज से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा. कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देख कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये फैसला किया है.
दिल्ली सरकार की Night Curfew गाइडलाइन के मुताबिक, इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट में कोई रोक नहीं लगेगी. राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए आने जाने छूट होगी.
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इलेक्ट्रॉनिक और टीवी मीडिया से जुड़े लोगों को भी इ-पास लेना होगा. गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट हासिल होगी. प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट हासिल होगी, लेकिन उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा.
Night Curfew गाइडलाइन के मुताबिक, बस, टैक्सी, मेट्रो आदि से उन्हीं लोगों को लाने लेजाने की इजाज़त होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट हासिह है. गाइडलाइन में ये बाद साफ है कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक टोक नहीं होगी.
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गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से मुल्क भर समेत दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,548 मामले सामने आए हैं और 15 लोगों की मौत हुई है. वहीं मुल्क भर में पिछले 24 घंटे में 96,982 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 446 लोगों का मौत हुई है.
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