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नई दिल्ली: हरियाणा के फरीदाबाद में हुए निकिता हत्या कांड के मुजरिमों की सजा का ऐलान हो गया है. दोनों ही मुजरिमों (रेहान और तौसीफ) को फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इससे पहले 24 मार्च को अदालत ने दोनों ही आरोपियों को दोषी करार दिया था. साथ ही तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को बरी कर दिया था.
बता दें कि 26 अक्टूबर को निकिता की लव जिहाद के चलते गोली मारकर हत्या हुई थी. हापुड़ निवासी निकिता तोमर अग्रवाल कॉलेज में B.Com फाइनल इयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब पौने 4 बजे जब वह एग्जाम देकर कॉलेज के बाहर निकली तो सोहना निवासी तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर कार में उसे अगवा करने की कोशिश की.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने 22 दिन तक मामले की सुनवाई चली. एक खबर के मुताबिक केस में 57 गवाहों ने गवाही दी है. मामले की तेज और निषपक्ष जांच के लिए गृहमंत्री ने एसआईटी का गठन किया था. वारदात के अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर को पुलिस ने तौसीफ़ को गिरफ्तार कर लिया था और एसआईटी ने महजड 11 दिनों में 700 पेज की चार्जशीट पेश दाखिल थी.
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