तेजिंदर के वकील ने बताया कि बग्गा पर 10 मई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी. उन्होंने बताया कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
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Tejinder Bagga in High Court: पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने तेजिंदर बग्गा को बड़ी राहत दी है. उन्होंने आदेश दिया कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. तेजिंदर बग्गा अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. जिस पर देर रात सुनवाई हुई.
तेजिंदर के वकील ने बताया कि बग्गा पर 10 मई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी. उन्होंने बताया कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
मोहाली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने गिरफ़्तारी वारंट पर रोक नहीं लगाई है। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि 10 मई को सुबह 11 बजे तक बग्गा को गिरफ़्तार नहीं करेंगे: आम आदमी पार्टी
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 7, 2022
इससे पहले बग्गा के खिलाफ पिछले महीने दर्ज एक मामले में वारंट जारी किया गया था. पंजाब पुलिस ने भड़काई बयान देन, आपराधिक धमकी देने के आरोप में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ केस दर्ज किया था. यह मामला आम आदमी पार्टी के नेता अहलूवालिया की शिकायत पर दर्ज किया गया था.
भाजपा नेता तजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली से गिरफ़्तार करते समय पुलिस ने पगड़ी नहीं बांधने दी और उनके पिता के साथ भी मारपीट की, इसे लेकर हमने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है: इकबाल सिंह लालपुरा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, गुरुग्राम (07.05) pic.twitter.com/xuCOWT7xRu
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 7, 2022
इसी बीच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब पुलिस से 7 दिनों के अंदर इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है कि पुलिस ने तेजिंदर को गिरफ्तार करने से पहले पगड़ी नहीं पहनने दी. आरोप है कि बग्गा ने 30 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन में अभद्र टिप्पणी की थी. बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से उनके आवास से गिरफ्तार किया था हालांकि पंजाब पुलिस को हरियाणा में रोक लिया गया. जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस ले आई है.
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