जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है
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नई दिल्ली: अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कोई भी ज़मीन खरीद सकता है. इसके लिए होम मिनिस्ट्री नए कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी खेती की ज़मीन को लेकर पाबंदी जा रहेगी. साथ ही यह हुक्म फौरी तौर पर लाकू होगा.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी.
बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन खरीद सकते थे. अब नए कानून के तहत बाहर से जाने वाले लोग भी वहां ज़मीन खरीद कर अपना कारोबार और घर बना सकते हैं.
याद रहे कि मरकज़ी हुकूमत का यह फैसला जम्मू-कश्मीर की तश्कीले-नो (पुनर्गठन) का एक साल मुकम्मल होने के चार दिन पहले आया है. 31 अक्टूबर को राज्य का पुनर्गठन किया था और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर वजूद में आया था. इससे पहले हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाया था.
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