कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर अपनी मर्ज़ी से लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी सूबाई हुकूमत, पढ़ें पूरी खबर
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कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर अपनी मर्ज़ी से लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी सूबाई हुकूमत, पढ़ें पूरी खबर

केंद्र ने इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक सूबे से दूसरे सूबे या एक ही सूबे के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी

फाइल फोटो
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नई दिल्ली: अनलॉक4 के लिए गुज़िश्ता शाम मरकज़ी वज़ारते दाखिला ने गाइंडलाइंस जारी जारी कर दी हैं. गाइंडलाइंस के मुताबिक अर्थव्यवस्था को खोलने के साथ और ज्यादा सरगरमियों की इजाज़त दी गई है. साथ ही 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की इजाज़त दे दी गई है. इसके अलावा कोई भी रियासती हुकूमत कंटेनमेंट ज़ोन के अलावा दूसरे किसी भी इलाके में अपनी मर्ज़ी से लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी. 

केंद्र ने इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक सूबे से दूसरे सूबे या एक ही सूबे के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाज़त की ज़रूरत होगी. यह इसलिए अहम है क्योंकि मरकज़ी हुकूमत के कहने के बावजूद कुछ सूबों ने अपने यहां आवागमन पर शर्तों के साथ पाबंदी लगाई हुई थी.

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को भी फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है. हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लास (Online Class) के ज़रिए पढ़ाई चालू रहेगी. राज्यों और UT के 50 फीसद स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा दूसरे मुलाज़िमों को ई-ट्रेनिंग के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है. साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए नौवीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे.

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