स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा भी पेश कर दिया है.
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नई दिल्ली: मरकज़ी की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने सिगरेट और तंबाकू के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रही है. जिसके तहत सरकार ने सिगरेट और तंबाकू खरीदने की कम से कम उम्र 21 वर्ष तय की है. इससे पहले तक हद 18 साल थी.
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा भी पेश कर दिया है.
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प्रस्तावित संशोधिन के मुताबिक अब, ऐसे व्यक्ति को सिगरेट और तंबाकू को नहीं बेचा जाएगा. जिसकी उम्र 21 साल से कम होगी. अगर किसी दुकानदार को 21 साल से कम उम्र के शख्स को सिगरेट और तंबाकू बेचते पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
प्रस्तावित संशोधिन के शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में आने वाले एरिया में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के बिक्री पर रोक रहेगी. इसके अलावा अब दुकानदार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की खुली बिक्री भी नहीं कर सकेंगे.
नियमों की खिलाफवर्ज़ी करने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर शख्स को कम से पांच साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रोविज़न किया है.
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