नई दिल्ली: मरकज़ी की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने सिगरेट और तंबाकू के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रही है. जिसके तहत सरकार ने सिगरेट और तंबाकू खरीदने की कम से कम उम्र 21 वर्ष तय की है. इससे पहले तक हद 18 साल थी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यह भी पढ़ें: Earth Day Network Star चुनी गईं आरुषि निशंक, देखें उनकी और Achievement


प्रस्तावित संशोधिन के मुताबिक अब, ऐसे व्यक्ति को सिगरेट और तंबाकू को नहीं बेचा जाएगा. जिसकी उम्र 21 साल से कम होगी. अगर किसी दुकानदार को 21 साल से कम उम्र के शख्स को सिगरेट और तंबाकू बेचते पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.


यह भी पढ़ें: फिर छलका पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का दर्द, कहा- मुझे कौन पूछता है, आज हूं कल ना रहूं


प्रस्तावित संशोधिन के शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में आने वाले एरिया में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के बिक्री पर रोक रहेगी. इसके अलावा अब दुकानदार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की खुली बिक्री भी नहीं कर सकेंगे.


यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने की हिमायत में जाकिर नाइक, कहा- इस्लामिक देश में नहीं है इजाजत


नियमों की खिलाफवर्ज़ी करने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर शख्स को कम से पांच साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रोविज़न किया है.


यह भी पढ़ें: एक ऐसी सब्ज़ी जो कई बीमारियों से रखती है दूर, जानिए इस्तेमाल का तरीका


Zee Salaam LIVE TV