अकलियतों के लिये 4800 करोड़ की स्कीमों के खिलाफ अर्ज़ी, SC ने मरकज़ से मांगा जवाब
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अकलियतों के लिये 4800 करोड़ की स्कीमों के खिलाफ अर्ज़ी, SC ने मरकज़ से मांगा जवाब

मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अकलियती तबकों के लिए 4800 करोड़ की स्कीमों के खिलाफ दाखिल अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.नीरज शंकर सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्ज़ी दाखिल की है.

अकलियतों के लिये 4800 करोड़ की स्कीमों के खिलाफ अर्ज़ी, SC ने मरकज़ से मांगा जवाब

नई दिल्ली: मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अकलियती तबकों के लिए 4800 करोड़ की स्कीमों के खिलाफ दाखिल अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.नीरज शंकर सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्ज़ी दाखिल की है. अर्ज़ी में कहा गया है कि ये स्कीमें आर्टिकल 14,15 और 27 की मुखालिफत करती है. मरकज़ी हूकुमत को ये हक़ नहीं है कि वह टैक्स दहिंदगान का पैसा किसी खास मज़हब के लिए खर्च करे. मरकज़ी हुकूमत अकलियती तबकों के लिए 4800 करोड़ की के मंसूबों का नाफिज़ किया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, नई मंजिल स्कीम शामिल है.

अरज़ी में कौमी अकलियती कमीशन कानून की हैसियत को भी चुनोती दी गई है. मरकज़ी हुकूमत के वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को आयनी बेंच को भेजना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि इस मामले की समाअत तीन जजों की बेंच कर रही है और मार्च में इस पर समाअत होगी. अगर कोर्ट को लगेगा तो वह आयनी बेंच में मामले को भेज देंगे. अर्ज़ी में नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट की हैसियत को भी चुनौती दी गई है.

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