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Saif Ali Khan Case: आरोपी की जमानत पर 9 अप्रैल को फैसला, पुलिस ने दी ये दलील


Saif Ali Khan Stabbing Case: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसे खारिज करने की मागं की है. पुलिस का कहना है कि अगर मुल्जिम को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह बांग्लादेश भाग सकता है. 

Saif Ali Khan Case: आरोपी की जमानत पर 9 अप्रैल को फैसला, पुलिस ने दी ये दलील

Saif Ali Khan Stabbing Case: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी ने मुंबई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसपर अब मुंबई पुलिस ने ऐतराज जताया है. याचिका का जवाब दाखिल करते हुए पुलिस ने जमानत का विरोध किया है और कोर्ट से याचिका को अस्वीकार करने की मांग की है. 

मुंबई की पुलिस ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 19 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मुल्जिम ने  29 मार्च को मुंबई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. मुल्जिम का कहना है कि वह निर्दोष है, उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है.

मुंबई पुलिस ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है. पुलिस ने याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए मुल्जिम की जमानत की मुखालफ्त की है और कोर्ट से इसे अस्वीकार करने की मांग की है.

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जुर्म दोबारा करने की आशंका 
पुलिस ने कोर्ट में कहा, "मुल्जिम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक बांग्लादेशी नागरिक है और भारत में अवैध तरीके से रह रहा है. अगर मुल्जिम को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह बांग्लादेश भाग सकता है और जांच में हस्तक्षेप कर सकता है." 
इसके साथ ही पुलिस को यह भी आशंका है कि रिहाई के बाद  शरीफुल इस्लाम शहजाद फिर से ऐसे खतरनाक जुर्म कर सकता है.  आरोपी के खिलाफ पुलिस के पास मजबूत और ठोस सबूत भी मौजूद हैं.  

याचिका खारिज की मांग
इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कोर्ट से गुजारिश की है कि मुल्जिम की जमानत याचिका को खारिज किया जाए ताकि वह जुर्म को दोबारा से नहीं कर सके और मामले की सही तरीके से जांच की जा सके.

9 अप्रैल को अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी, जब अदालत जमानत याचिका पर आखिरी फैसला सुनाएगी. फिलहाल यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, जो मुंबई सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है. एक बार पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी, तो मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा. 

हमला 16 जनवरी को हुआ
आपको बता दें  कि सैफ पर उनके बांद्रा के घर में 16 जनवरी की सुबह हमला हुआ था. मुल्जिम ने कथित तौर पर उनके सबसे छोटे बेटे जेह के कमरे से घुसकर हमला किया था. सैफ अली खान को कई जगह चोट आई थी. अपनी चोटों के बावजूद, सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ अस्पताल पहुंचे थे. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों ने सैफ के घाव से 2.5 इंच के चाकू का टूटा हुआ हिस्सा निकाला था. एक्टर के शरीर पर चाकू के छह घाव थे, जिनमें से दो गंभीर थे, जो उनकी रीढ़ के पास लगे थे.

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