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Karnataka Hijab Row: हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट कर रही 6 लड़कियों की प्राइवेट जानकारी हुई सार्वजनिक, माता पिता ने उठाया बड़ा कदम

Karnataka Hijab Row: माता-पिता ने खदशा ज़ाहिर किया है कि शरारती तत्व इस जानकारी का इस्तेमाल लड़कियों को धमकाने के लिए कर सकते हैं. एसपी विष्णुवर्धन ने बताया कि लड़कियों के माता-पिता ने मामले में लिखित शिकायत की है. 

Karnataka Hijab Row: हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट कर रही 6 लड़कियों की प्राइवेट जानकारी हुई सार्वजनिक, माता पिता ने उठाया बड़ा कदम

मंगलुरु (कर्नाटक):  कर्नाटक के हिजाब मामले में हर रोज़ नए-नए मोड़ आ रहे हैं. आज हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्ज़ी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सही वक्त आने पर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा. इसके अलावा इस मामले में नई बात यह देखने को मिली है कि हिजाब के हक में प्रदर्शन कर रही लड़कियों के माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई है. 

कर्नाटक के उडुपी में मौजूद महाविद्यालय में हिजाब पहनने के हक के लिए प्रोटेस्ट करने वाली 6 मुस्लिम लड़कियों के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ लोग उनकी बेटियों की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं. उडुपी जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एन विष्णुवर्धन को की गई शिकायत में लड़कियों के माता-पिता ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो सार्वजनिक रूप से लड़कियों का मोबाइल फोन नंबर समेत निजी जानकारी साझा कर रहे हैं.

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माता-पिता ने खदशा ज़ाहिर किया है कि शरारती तत्व इस जानकारी का इस्तेमाल लड़कियों को धमकाने के लिए कर सकते हैं. एसपी विष्णुवर्धन ने बताया कि लड़कियों के माता-पिता ने मामले में लिखित शिकायत की है. एसपी ने कहा कि ऑनलाइन मंच पर मौजूद सुबूत जुटाए जा रहे हैं और जानकारी हासिल होने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी.

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बता दें कि इस मामले में गुज़िश्ता रोज़ कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपने अंतरिम आदेश में कहा कि मामले के निपटारे तक कोई भी छात्र कोई भी मज़हबी पौशाक नहीं पहनेगा. जिसके बाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया. जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और वकीलों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सही वक्त आने पर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा. 

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