Pune Porsche Collision: नाबालिग ने कार से मोटर साइकिल को मारी टक्कर, कोर्ट ने इन 6 गजब शर्तों पर दी बेल
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Pune Porsche Collision: नाबालिग ने कार से मोटर साइकिल को मारी टक्कर, कोर्ट ने इन 6 गजब शर्तों पर दी बेल

Pune Porsche Collision: पुणे में एक लग्जरी कार चला रहे नाबालिग लड़के ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. हालांकि, लड़के को जमानत मिल गई.

Pune Porsche Collision: नाबालिग ने कार से मोटर साइकिल को मारी टक्कर, कोर्ट ने इन 6 गजब शर्तों पर दी बेल

Pune Porsche Collision: पुणे में एक घातक टक्कर में शामिल एक स्पोर्ट्स कार चलाने वाले 17 साल के ड्राइवर को किशोर अदालत ने कुछ शर्तों के अधीन जमानत दे दी है. बता दें, कोरेगांव पार्क में रविवार सुबह हुई इस दुर्घटना में दोपहिया वाहन पर सवार एक जोड़े की जान चली गई थी. 

सुनवाई नहीं की गई है आम

हालांकि जमानत की सुनवाई का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अदालत ने पाया कि अपराध इतना "गंभीर" नहीं है कि जमानत देने से इनकार किया जाए. आदेश के मुताबिक नाबालिग को कई काम करने होंगे. जो कुछ इस तरह हैं.

-  15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा.
- मनोरोग मूल्यांकन और उपचार से गुजरना होगा.
- "सड़क दुर्घटनाओं का प्रभाव एवं उनका समाधान" विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा.
- नशामुक्ति केंद्र में रिहैब किया जाएगा.
- यातायात नियमों का अध्ययन कर उस पर किशोर न्याय बोर्ड को प्रेजेंटेशन देना.
- आंखों के सामने किसी के साथ दुर्घटना होती है को उसकी सहायता करना.

मोटरसाइकिल में टक्कर

कथित तौर पर किशोर, एक प्रसिद्ध बिल्डर का बेटा है. जिसने अपनी पोर्शे से अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा को मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी. पुलिस एफआईआर के मुताबिक, कोस्टा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुधिया ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें दुर्घटनास्थल पर भीड़ के जरिए किशोर को पीटते हुए दिखाया गया है.

यरवदा पुलिस स्टेशन ने चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें लापरवाही से गाड़ी चलाना और लापरवाही से मौत शामिल है.

 

 

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