राज्य सरकार ने पहले स्कूलों और कॉलेजों को 100 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की इजाजत दी थी, इसके बाद बाद इदारों ने ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी थीं.
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जयपुर: राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाओं का संचालन करना होगा.
गाइडलाइन में इस बात पर जोर दिया गया है कि जिन संस्थानों में कोविड पॉजिटिव मरीज मिलेंगे, उन्हें 10 दिन के लिए बंद करना होगा.
राज्य सरकार ने पहले स्कूलों और कॉलेजों को 100 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की इजाजत दी थी, इसके बाद बाद इदारों ने ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी थीं.
आखिरकार, छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से छात्रों के सुपर स्प्रेडर बनने के साथ ही कोविड की संख्या बढ़ती रही.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर रोक लगा दी गई है. साथ ही कैंटीन अगली हिदायत तक बंद रहेंगी. पूरे स्टाफ के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक लेना जरूरी होगा.
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दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है. साथ ही जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटीन करना होगा. जिन संस्थानों में कोविड पॉजिटिव मरीज मिलेंगे, उन्हें 10 दिन के लिए बंद करना होगा.
नई गाइडलाइन में बताया गया है कि सभी छात्रों को स्कूल में ऑफलाइन कक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए अपने मां-बाप या लिखित इजाजत लेना जरूरी होगा.
साथ ही उन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था करनी होगी, संस्थान में आने वाली बस, ऑटो, कैब चालक आदि को वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी होगी.
छात्रों और कर्मचारियों को वाहन में बैठने की क्षमता के अनुसार अनुमति दी जाएगी.
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