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नई दिल्ली: राजस्थान में चल रही सियासी हलचल के लिए आज अहम दिन है. राजस्थान हाई कोर्ट आज कांग्रेस के बागी सचिन पायलट और 18 दीगर विधायकों के ज़रिए दाखिल की गई अर्ज़ी पर अपना फैसला सुनाएगा. इससे पहले हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को समाअत करते हुए इन विधायकों को असेंबली स्पीकर के ज़रिए भेजे गए नोटिस पर 24 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी और स्पीकर से कोई भी कार्रवाई न करने का भी हुक्म दिया था.
राजस्थान हाईकोर्ट की 21 जुलाई की समाअत के बाद असेंबली स्पीकर सीपी जोशी ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाते राजस्थान हाईकोर्ट के खिलाफ अर्ज़ी दाखिल की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था और कहा था कि मुंतखब हुए विधायकों को नाइत्तेफाकी का मुकम्मल हक है. अदम इत्मिनान से जम्हूरियत खत्म हो जाएगी. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत पीर के रोज़ होगी.
बता दें कि सीएम गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को नायब वज़ीरे आला और सूबाई कांग्रेस सद्र के ओहदे से हटाने के बाद सचिन पायलट और उनके 18 हिमायती विधायकों को राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी की जानिब से नोटिस जारी किया गया था. यह नोटिस पार्टी व्हिप की खिलाफवर्ज़ी करने पर जारी किया गया था. साथ ही दो दिनों में जवाब देने को कहा था लेकिन सचिन पायलट और उनके हामी विधायक नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं.
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