Rajasthan News: राजस्थान के जैपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में जैपुर के एक विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. पूरी जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Rajastan News: राजस्थान के जैपुर के एक विशेष अदालत ने साल 2008 में हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में शुक्रवार 4 अप्रैल यानी आज चार मुल्जिमों को दोषी करार दिया है. इन दोषियों को आगामी 8 अप्रैल को सजा सुनाया जाएगा. इस मामले में पहले कई आरोपियों को रिहा किया जा चुका है.
इस मामले में सरकार के तरफ से कोर्ट में पेश होने वाले वकील ने बताया कि जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले की विशेष अदालत ने मुजरिम सरवर आजमी, शाहबाज, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं जैसे, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है. उन्होंने बताया कि अदालत ने सजा की समय सीमा तय करने के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय की है.
इस सीरियल बम ब्लास्ट में इतने मासूमों की गई थी जान
गौरतलब है कि 13 मई 2008 को जयपुर शहर में सिलसिलेवार तरीके से आठ बम ब्लास्ट हुए थे, नौवां बम चांदपोल बाजार के पास मिला था, जिसे बम स्क्वायड की टीम ने डिफ्यूज कर दिया गया था. इन बम धमाकों में 71 लोगों की जान चली गई थी, और दीगर 180 लोग घायल हुए थे. जैपुर के माणक चौक खंदा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम ब्लास्ट हुए थे.
इसी मामले में कई लोगों को किया गया था रिहा
जैपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को मौत की सजा सुनाई थी, और पांचवे मुल्जिम शाहबाज को बरी कर दिया था. जिन लोगों को सजा सुनाई गई थी, उनहोंने इस फैसले चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी. हाई कोर्ट के एक खंड पीठ ने 29 मार्च, 2023 को चारों मुल्जिमों को बरी कर दिया.