वहीं दूसरी जानिब इस मामले की पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी. सुप्रीम कोर्ट से अब तय होगा कि स्पीकर पायलट गुट के विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं
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जयपुर: राजस्थान में जारी सियासी उठा पटक के बीच एक बार फिर सचिन पायलच और उनके 18 हिमायती विधायकों को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस पर स्टे लगा दिया है और मौजूदा हालात को बरकरार रखने का हुक्म दिया है. जिसके बाद मामले में अब नोटिस जारी रहेंगे, लेकिन स्पीकर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे.
इसके अलावा राजस्थान कोर्ट ने इस मामले में मरकज़ी हुकूमत को भी फरीक बनाया है. मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जवाब पेश करने के लिए वक्त मांगा गया है. हाईकोर्ट ने प्लीडिंग मुकम्मल करने के बाद जल्दी सुनवाई का दरख्वास्ती खत लगाने की हिदायात दी गई हैं.
वहीं दूसरी जानिब इस मामले की पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी. सुप्रीम कोर्ट से अब तय होगा कि स्पीकर पायलट गुट के विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं.
बता दें कि सीएम गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को नायब वज़ीरे आला और सूबाई कांग्रेस सद्र के ओहदे से हटाने के बाद सचिन पायलट और उनके 18 हिमायती विधायकों को राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी की जानिब से नोटिस जारी किया गया था. यह नोटिस पार्टी व्हिप की खिलाफवर्ज़ी करने पर जारी किया गया था. साथ ही दो दिनों में जवाब देने को कहा था लेकिन सचिन पायलट और उनके हामी विधायक नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे.
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