सचिन पायलट को मिली राहत, हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक नोटिस पर लगाई रोक
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सचिन पायलट को मिली राहत, हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक नोटिस पर लगाई रोक

इससे पहले भी अदालत ने 17 जुलाई को समाअत करते हुए सचिन पायलट को 21 जुलाई यानी आज तक के लिए राहत दी थी और स्पीकर से कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा था.

फाइल फोटो
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जयपुर: राजस्थान सियासत में जारी हललच के बीच एक बार सचिन पायलट को राहत मिली है. अदालत ने पायलट खेमे को रहत देते हुए स्पीकर की कार्रवाई पर शुक्रवार (24 जुलाई) तक के लिए रोक लगा दी है. राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगल को असेंबली स्पीकर से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ  नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने के लिए कहा है.

इससे पहले अदालत ने 17 जुलाई को समाअत करते हुए सचिन पायलट को 21 जुलाई यानी आज तक के लिए राहत दी थी और स्पीकर से कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा था. 

बता दें कि सीएम गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को नायब वज़ीरे आला और सूबाई कांग्रेस सद्र के ओहदे से हटाने के बाद सचिन पायलट और उनके 18 हिमायती विधायकों को राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी की जानिब से नोटिस जारी किया गया था. यह नोटिस पार्टी व्हिप की खिलाफवर्ज़ी करने पर जारी किया गया था. साथ ही दो दिनों में जवाब देने को कहा था लेकिन सचिन पायलट और उनके हामी विधायक नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं. 

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