Sambhal Shahi Masjid Case: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मौजूद शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 28 अप्रैल तक टाल दी है. मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है.
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Sambhal Shahi Masjid Case: उत्तर प्रदेश के संभल स्थित जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज यानी 8 अप्रैल को सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए टाल दी. मंगलवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, अदालत को बताया गया कि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस पर अदालत ने सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए टाल दी.
इससे पहले, 12 मार्च, 2024 को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई को मस्जिद की पुताई कराने और बाहरी दीवारों पर सजावटी लाइट लगाने का निर्देश दिया था. मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने कहा कि कमेटी ने संभल की अदालत के जरिए पारित सर्वे के आदेश की पोषणीयता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने विवादित दावा किया था और मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए संभल शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद एएसआई की टीम सर्वे करने मस्जिद पहुंची थी, जिस दौरान हिंसा भड़क गई और चार लोगों की जान चली गई. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मस्जिद के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े.
सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज
इस हिंसा के बाद संभल चर्चा का केंद्र बन गया. संभल में हर दिन कोई न कोई घटना सामने आती रही. पुलिस ने सैकड़ों लोगों पर बिजली चोरी और हिंसा के आरोप में मुकदमा दर्ज किया, इतना ही नहीं संभल के सांसद और विधायक समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.