आज़म खान को दो मामलों में मिली ज़मानत लेकिन जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर, जानिए वजह
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आज़म खान को दो मामलों में मिली ज़मानत लेकिन जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर, जानिए वजह

जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने यह अर्ज़ी कुबूल की है. इस मामले में 7 सितंबर को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला महफूज़ रख लिया था.

फाइल फोटो

प्रयागराज: समाजवादी पार्टी (सपा) के सीनियर लीडर एमपी आज़म खान को आज बेटे अब्दुल्ला आज़म का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और एक दुकान के रेंट को लेकर दर्ज मुकदमे में जमानत मिल गई है. हालांकि दोनों मामलों में ज़मानत के बाद भी आज़म खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे.जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने यह अर्ज़ी कुबूल की है. इस मामले में 7 सितंबर को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला महफूज़ रख लिया था. 

दरअसल, आजम खां पर मज़कूरा मामलों के अलावा भी कई केस दर्ज हैं. जब तक उन्हें सभी मामलों में जमानत नहीं मिल जाती वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. फिलहाल सपा सांसद अपनी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं.

इससे पहले सपा एमपी आज़म खां की बीवी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को रामपुर के एमपी-एमएलए स्पेशल अदालत से बीते 7 अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की ज़मीन कब्जे के 3 मामलों में ज़मानत मिली थी. 

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