15 दिनों में मज़दूरों को घर भेजा जाए, रोज़गार देने का भी इंतेज़ाम करें सूबे: सुप्रीम कोर्ट

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मज़दूरों के खिलाफ लॉकडाउन के कानून तोड़ने के इल्ज़ाम में दर्ज सारी शिकायतें और मुकदमे वापस/रद्द करने को कहा है.

15 दिनों में मज़दूरों को घर भेजा जाए, रोज़गार देने का भी इंतेज़ाम करें सूबे: सुप्रीम कोर्ट
Image Credit: फाइल फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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