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नई दिल्ली: मुहाजिर मज़दूरों का मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज अहम हुक्म देते हुए कहा कि सभी मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और जो मज़दूर घर जाना चाहते हैं उन्हें 15 दिनों के अंदर घर भेजा जाए. श्रमिक ट्रेन ज्यादा चलाई जाएं ताकि उनको सफर के लिए अप्लाई करने के 24 घंटे में ही ट्रेन मिल जाए.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मज़दूरों के खिलाफ लॉकडाउन के कानून तोड़ने के इल्ज़ाम में दर्ज सारी शिकायतें और मुकदमे वापस/रद्द करने को कहा है.
Supreme Court has ordered that migrant workers are to be transported back to their home towns within 15 days. All cases registered against migrants who have allegedly violated lockdown orders to be considered for withdrawal under the Disaster Management Act, 2005 pic.twitter.com/OdUg9slOsh
— ANI (@ANI) June 9, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "पलायन करने का मन बना चुके प्रवासी श्रमिकों को आज से 15 दिनों के अंदर अपने गांव या जहां वो जाना चाहें, भेजने का मुनासिब इंतेज़ाम किया जाय. सूबे मज़दूरों को मकामी सतह पर रोज़गार देने की स्कीम तैयार करें.
कोर्ट ने कहा कि रोज़गार देने के लिए पलायन कर गए सभी मज़दूरों की पहचान कर पूरी जानकारी वाला डाटा तैयार किया जाए. फिर उनको रोज़गार देने की स्कीम बनाई जाए, सभी मज़दूरों की स्किल मैपिंग का इंतज़ाम हो. डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक यह इंतज़ाम किया जाए."
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