एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने मंगलवार को देर रात ये दिशा-निर्देशों जारी किए हैं. इन दिशा-निर्देशों में ये भी कहा गया है कि सभी सरकारी तफ्तरों को 21 नवंबर तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ही काम करने को कहा गया है.
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नई दिल्ली: दिल्ली और आस-पास के इलाकों में वायु प्रदूषण (Air Pollution) की सूरते हाल काफी खराब होने की वजह से दिल्ली और आस-पास के शहरों में स्कूलों ओर कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद रखने का फरमान जारी किया गया है. साथ में ये भी हुक्म जारी किया गया है कि दारुल हुकूमत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है.
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने मंगलवार को देर रात ये दिशा-निर्देशों जारी किए हैं. इन दिशा-निर्देशों में ये भी कहा गया है कि सभी सरकारी तफ्तरों को 21 नवंबर तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ही काम करने को कहा गया है. निजी सेक्टर के दफ्तर भी अपनी इच्छा से इसपर अमल कर सकते हैं. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, डीजल जेनरेटरों यानी डिजी सेट्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है. सथ ही इलाके के 11 थर्मल पावर प्लांट यानी कोयले से बिजली उत्पादन करने वाले कारखानों में से केवल 5 को चलाने की इजाजत दी गई है.
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फौरी तौर पर लागू होंगे ये दिशा-निर्देश
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देशों को फौरी तौर पर लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं. यह फैसला मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण संकट पर हुई एक आपात बैठक के बाद लिया गया है.
निर्माण गतिविधियों पर रोक
दिल्ली-एनसीआर में अपवादों को छोड़कर सभी निर्माण और मकान गिराने की गतिविधियों पर 21 नवंबर तक रोक रहेगी. इन अपवादों में शामिल हैं-
- रेलवे सेवाएं/स्टेशन
- स्टेशनों सहित मेट्रो रेल सेवाएं
- हवाई अड्डे और अंतर राज्य बस टर्मिनल (आईएसबीटी)
- राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं
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गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों से दिल्ली और आस-पास के इलाकों की हवा काफी खराब हो गई है. धिकारियों का कहना है कि कम से कम अगले तीन दिनों तक इसमें किसी भी सुधार की उम्मीद नहीं है. ऐसे में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की तरफ से दिशा-निर्देश एयर क्वालिटी में कुछ हद तक बेहतरी लाया गया है.
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