Section 144 in Lucknow: प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों का बिना इजाजत के कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा.
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Section 144 in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधान लखनऊ में 9 अप्रैल से 10 मई तक धारा-144 लागू कर दी गई. आने वाले त्योहारों और जयंतियों के मद्देनज़र हुकूमत ने ये कदम उठाया है.
प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 10 मई तक लखनऊ में धारा 144 लागू रहेगा. प्रशासन ने यह फैसला अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, चंद्रशेखर जयंती, ईद, विधान परिषद निर्वाचन 2022 की मतगणना और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया है.
इतने वक्त के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी
प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों का बिना इजाजत के कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा. वहीं, रात में 10.00 बजे से लेकर सुबह 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है. हालांकि धार्मिक, सार्वजनिक स्थल, जुलूस में नियमों के मुताबिक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत कायम रहेगी.
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मास्क पहनना लाज़िमी
वहीं, आदेश में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए कहा गया है. ये भी कहा गया है कि अगर किसी को बिना मास्क के पकड़ा गया तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी. ये दर्ज है कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के गाइडलाइंस पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा. किसी भी कार्यक्रम, त्योहार, पर्व और प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है.
शांति भंग करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
धारा 144 लागू करने को लेकर जारी किए गए खत में बताया गया है कि कोई भी शख्स एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा. साथ ही लखनऊ कमिश्नरेट सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के खिलाफ ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो. इसकी खिलाफवर्ज़ी पर सख्त कार्रवाई जाएगी.
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