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मुंबई में नाफिज़ हुई दफा 144, सिर्फ इन चीज़ों को मिलेगी इजाज़त

हुक्म के मुताबिक पुलिस को दफा 144 को सख्ती से लागू करने को कहा गया है. इस दौरान सिर्फ बेहद ज़रूरी काम और इमरजेंसी में ही बाहर निकलने की छूट होगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

मुंबई: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है. आज आधी रात से मुंबई में दफा (धारा) 144 नाफिज़ करने का ऐलान किया गया है. यानी अब मुंबई में लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी. 

हुक्म के मुताबिक पुलिस को दफा 144 को सख्ती से लागू करने को कहा गया है. इस दौरान सिर्फ बेहद ज़रूरी काम और इमरजेंसी में ही बाहर निकलने की छूट होगी.

इन चीज़ों को मिलेगी इजाज़त
दफा 144 नाफिज़ होने पर लोगों की भीड़ को इकठ्ठा होने पर पाबंदी होती है. इस दौरान पुलिस ने बेहद ज़रूरी काम के लिए ही घर से निकलने की हिदायात दी हैं. मीडिया, बैंकिंग, सब्ज़ी वाले, ग्रॉसरी वाले, अस्पताल, टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली, पेट्रोल पंप, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, पोर्ट मेहकमा जैसे ज़रूरी कामों में लगे लोगों को छूट होगी लेकिन इसके अलावा किसी भी गैर ज़रूरी वजह के घूमता दिखा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

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बता दें कि हिंदुस्तान सबसे से ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में हैं. सूबे में अब तक 11,21,221 मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 7,92,832 मरीज़ ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं जिसके बाद एक्टिव मरीज़ों की तादाद 2,97,506 है. वहीं अगर मुंबई की बात करें तो अब तक 1,75,886 लोगों में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है.

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