Sharjeel Imam sedition cas: जेएनयू के पूर्व छात्र और शाहीन बाग विरोध के प्रमुख आयोजकों में से एक शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को पिछले साल बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था.
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad HC) ने 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण से संबंधित एक मामले में शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने शनिवार को जमानत दे दी. लेकिन इमाम की जमानत पर तफसीली आदेश अभी जारी होना बाकी है.
जेएनयू के पूर्व छात्र और शाहीन बाग विरोध के प्रमुख आयोजकों में से एक शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को पिछले साल बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. इमाम पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण में कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों से भारत से अलग होने को कहा था.
मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने भी जेएनयू के छात्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. हालांकि, इमाम (Sharjeel Imam) को असम और अरुणाचल प्रदेश के मामलों में जमानत मिल गई है. शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप लगाया गया था जिसके कारण दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर हिंसा हुई थी.
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अप्रैल में, दिल्ली पुलिस ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया, उनके भाषण ने लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया जिसके कारण जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास दंगे हुए थे. वहीं, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में और दिल्ली पुलिस द्वारा जनवरी 2020 में दुश्मनी की भावनाओं को बढ़ावा देने के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शरजील इमान फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है.
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