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दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील, उमर और ताहिर को झटका, 14 दिन बढ़ी अदालती हिरासत

तीनों ही मुल्ज़िमों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) में पेश किया गया था.

फाइल फोटो
फाइल फोटो

नई दिल्ली: शहरियत तरमीमी कानून (CAA) को लेकर पिछले साल शुमाल-मशरिकी (उत्तर-पूर्वी) दिल्ली में भड़के फिरकावाराना दंगों की साज़िश के अहम मुल्ज़िम माने जाने वाले JNU के साबिक (पूर्व) छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम व पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की अदालती हिरासती मियाद को अदालत ने 2 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है. इन सभी इनकी हिरासती मुद्दत पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया था. 

तीनों ही मुल्ज़िमों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) में पेश किया गया था. अदालत ने तीनों की अदालती हिरासत को 14 दिन बढ़ाने का हुक्म दिया. 

मामले में मुल्ज़िम उमर खालिद (Umar Khalid) व शरजील इमाम (Sharjeel Imam) जेएनयू के साबिक छात्र हैं, वहीं ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) उत्तर-पूर्वी दिल्ली (Delhi Riots) के नेहरू विहार इलाके से दंगों के वक्त काउंसलर थे. हालांकि दंगों में मुल्ज़िम पाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया है.

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बता दें कि कि शहरियत तरमीमी कानून (CAA) के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान 24 फरवरी 2020 को शुमाल-मशरिकी दिल्ली में फिरकावाराना दंगे हुए थे. कानून के हिमायतियों और कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर लोगों के बीच झड़पें काबू से बाहर हो गईं थी. जिसके नतीजे में 50 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 200 के करीब लोग ज़ख्मी हो गए थे.

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