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नई दिल्ली: 12 साल की बच्ची के अगवा, जिस्मफरोशी और इंसानी स्मग्लिंग मामले में सोनू पंजाबन को दिल्ली की एक अदालत ने 24 साल की सज़ा सुनाई है. सोनू पंजाबन के अलावा एक और मुजरिम संदीप बेदवाल को भी अदालत ने 20 साल की सज़ा सुनाई है.
दरअसल मुजरिम संदीप बेदवाल ने साल 2009 में एक नाबालिग लड़की को प्यार और शादी का झांसा देकर सीमा नाम की एक खातून के घर ले गया. यहां पर मुजरिम संदीप ने बच्ची के साथ रेप किया और फिर इसे सीमा को बेच कर चला गया.
मुतास्सिरा लड़की के मुताबिक सीमा नाम की खातून ने उससे जबरन जिस्मफरोशी का काम करवाया और उसको कई बार बेचा भी गया है. इस बीच सोनू पंजाबन ने उस लड़की को खरीदा था. इस मामले अभी भी कई लोगों की तलाश जारी है.
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