Sambhal News: एसडीएम कोर्ट ने सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क के मकान के अवैध निर्माण को 30 दिन के अंदर गिराने का आदेश दिया है. अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो बुलडोजर चलाया जाएगा और 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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Sambhal News: सपा के लोकसभा सांसद जिया उर रहमान वर्क के आवास पर अवैध निर्माण के मामले में एसडीएम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. उपजिला मजिस्ट्रेट विकास चंद्र ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सांसद के घर के करीब 1.0 मीटर × 14.30 मीटर हिस्से को ध्वस्त किया जाएगा. इस हिस्से में आगे का सेटबैक, पीछे की दीवार, कॉलम और छत शामिल हैं, जो बिना अनुमति के बनाए गए हैं.
एसडीएम कोर्ट ने सांसद को 30 दिन की मोहलत दी है ताकि वे खुद अवैध हिस्से को हटा दें. अगर तय समय सीमा में यह काम नहीं हुआ, तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा और इसके साथ ही सांसद से 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूलेगा.
दरअसल, सांसद ने अपने आवास का नक्शा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराए बिना निर्माण कार्य कराया है. नियमों के तहत किसी भी शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण से पहले नक्शा पास कराना जरूरी होता है लेकिन सांसद ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया. यह मामला तब प्रकाश में आया जब संभल हिंसा के दौरान सड़क किनारे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा था.
इस मामले में एसडीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने सांसद को कई बार नोटिस भेजे, लेकिन न तो उन्होंने जवाब दिया और न ही निर्माण का संशोधित नक्शा जमा किया. इस लापरवाही को देखते हुए एसडीएम कोर्ट पहले भी दो बार उन पर जुर्माना लगा चुका है. इसके बावजूद सांसद की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. अब कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश जारी कर दिया है कि अवैध निर्माण को तोड़ा जाए.
एसडीएम विकास चंद्र ने साफ कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है. किसी भी व्यक्ति चाहे वह आम नागरिक हो या सांसद, को नियमों का पालन करना जरूरी है. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अगले 30 दिनों में सांसद अपने आवास का अवैध हिस्सा नहीं हटाते हैं, तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर निर्माण को गिरा देगा और जुर्माने की वसूली भी करेगा. साथ ही, इस कार्रवाई का खर्च भी सांसद से लिया जाएगा.