अभी जेल में ही रहेंगे शाहरुख के बेटे आर्यन खान, 13 अक्टूबर तक चली अगली सुनवाई
Advertisement

अभी जेल में ही रहेंगे शाहरुख के बेटे आर्यन खान, 13 अक्टूबर तक चली अगली सुनवाई

सोमवार को जब आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने ज़मानत याचिका का जिक्र किया तो एनसीबी के वकील एएम चिमलकर और अद्वैत सेठना ने जवाब देने और अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा.

फाइल फोटो

मुंबई: मुबंई के एक स्पेशल अदालत ने सोमवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की ज़मानत अर्जी पर 13 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्टर से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे स्पेशल जस्टिस वीवी पाटिल ने कहा कि वह बुधवार (13 अक्टूबर) को जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे.

आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. वह इस समय न्यायिक हिरासत में है और मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है. आर्यन की तरफ से जमानत के लिए स्पेशल अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जब उसकी अर्जी को पिछले हफ्ते एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस बुनियाद पर खारिज कर दिया था कि उसके पास मामले का फैसला करने का हक नहीं है.

यह भी देखिए: 1-2 नहीं, 22 फिल्मों में है अमिताभ बच्चन का नाम 'विजय', जानिए क्या है इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

सोमवार को जब आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने ज़मानत याचिका का जिक्र किया तो एनसीबी के वकील एएम चिमलकर और अद्वैत सेठना ने जवाब देने और अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा.

उन्होंने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और एजेंसी के ज़रिए काफी कुछ इकट्ठा किया गया है. यह देखने की जरूरत है कि क्या आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच में बाधा आएगी. हालांकि, देसाई ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि यहां एक व्यक्ति की आजादी पर सवाल है और तर्क दिया कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से मामले में जांच बंद नहीं होगी.

ZEE SALAAM LIVE TV

Trending news