मॉल में कैरी बैग के नाम पर 5 रुपये वसूलने पड़े भारी, अब देना होगा इतना जुर्माना
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मॉल में कैरी बैग के नाम पर 5 रुपये वसूलने पड़े भारी, अब देना होगा इतना जुर्माना

फोरम में अपना मौकफ रखते हुए रिलायंस स्टोर ने जवाब दिया कि कैरी बैग देने से पहले ही वह कस्टमर को इसकी कीमत के बारे में बताते हैं और कस्टमर की मंजूरी के बाद ही कैरी बैग देते है

मॉल में कैरी बैग के नाम पर 5 रुपये वसूलने पड़े भारी, अब देना होगा इतना जुर्माना

चंडीगढ़: चंडीगढ़ की कंज्यूमर फोरम ने एलांते मॉल में रिलायंस रिटेल लिमिटेड स्टोर पर एक कस्टमर से कैरी बैग के लिए अलग से पांच रुपये वसूले जाने की शिकायत पर हर्जाना लगाया है. फोरम ने शिकायत करने वाले की शिकायत पर समाअत करते हुए स्टोर के ज़रिए शिकायत करने वाले शख्स को दस हज़ार रुपये मुआवज़े के तौर पर देने के लिए कहा है. साथ ही पांच रुपये लौटाने के साथ केस खर्च के तौर में 500 रुपये देने का भी हुक्म दिया है.

दरअसल अमनप्रीत सिंह नाम के एक शख्स ने फोरम को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह स्टोर में 9 नवंबर, 2019 को सामान खरीदने के लिए गए थे. सामान खरीदने के बाद वह जब बिलिंग काउंटर पर पैसे जमा करवाने के लिए गए तो वहां पर बैठे मुलाज़िम ने उनसे कैरी बैग के लिए अलग से पांच रुपये वसूल किए. उन्होंने कर्मचारी को ऐसा करना गैर-कानूनी होना भी बताया लेकिन वह नहीं माना.जिसके बाद अमनप्रीत ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया.

फोरम में अपना मौकफ रखते हुए रिलायंस स्टोर ने जवाब दिया कि कैरी बैग देने से पहले ही वह कस्टमर को इसकी कीमत के बारे में बताते हैं और कस्टमर की मंजूरी के बाद ही कैरी बैग देते है. इसलिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. दोनों फरीक के दलायल को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने स्टोर के ज़रिए अमनप्रीत सिंह को दस हज़ार रुपये मुआवज़े के तौर पर देने के लिए कहा है. साथ ही पांच रुपये लौटाने के अलावा केस खर्च के तौर में 500 रुपये देने का भी हुक्म दिया है.

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