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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंकोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, 123 साल पुराने कानून में हुआ बदलाव

कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, 123 साल पुराने कानून में हुआ बदलाव

महामारी रोग एक्ट बिल अंग्रेज़ हुकूमत के दौरान 1897 में बनाया गया था और तब से इसमें कोई तरमीम नहीं की गई थी. हुकूमत ने कुछ बदलाव के साथ तरमीमी बिल को लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में पार्लियामेंट में पेश किया था.

फाइल फोटो
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नई दिल्लीः मानसून सेशन के 6वें दिन राज्यसभा ने आज सनीचर को महामारी रोग विधेयक, 2020  को पास कर किया गया है. अब महामारी के वक्त लोगों को होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी. इस साल कोरोना के वक्त मुल्क के अलग-अलग इलाकों में हुए मेडिकल वर्कर्स पर हमले और मजदूरों के पलायन के बाद संशोधन की ज़रूरत पड़ी.

123 साल पुराने बिल में हुई तरमीम 
महामारी रोग एक्ट बिल अंग्रेज़ हुकूमत के दौरान 1897 में बनाया गया था और तब से इसमें कोई तरमीम नहीं की गई थी. हुकूमत ने कुछ बदलाव के साथ तरमीमी बिल को लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में पार्लियामेंट में पेश किया था. हुकूमत ने अब इस बिल को पार्लियामेंट के ऐवाने बाला (उच्च सदन) यानी कि राज्यसभा में भी पास करवा लिया है. इस बिल की मदद से महामारी के दौरान मुल्क में मेडकिल वर्कर्स पर हमला करने वाले मुजरिमों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वजीरे सेहत ने कहा पिछले कई सालों से कोशिश कर रही थी हुकूमत
मरकज़ी वज़ीरे सेहत डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि हुकूमत महामारी समेत कई बायोलॉजिकल इमरजेंसी और मेडिकल से मुतअल्लिक मौज़ूआत को लेकर एक समग्र एवं समावेशी ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम’ बनाने की तैयारी कर रही है. जिससे मुल्ज़िमीन को सख्त सजा दी जा सके. साथ ही कहा पिछले 3-4 सालों से हमारी हुकूमत लगातार इन मौज़ूआत से निपटने के बारे में पहल कर रही है.

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