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सुप्रीम कोर्ट की रियासती हुकूमतों का सलाह: शराब की होम डिलीवरी पर करें गौर

सुप्रीम कोर्ट ने यह बात उस अर्ज़ी पर समाअत के दौरान कही जिसमें कहा गया था कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है लेकिन शराब की दुकानों पर भारी भीड़ है. सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं.

फाइल फोटो...
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नई दिल्ली: मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शराब को लेकर अहम बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमतों को शराब की होम डिलीवरी पर गौर करने को कहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म पास करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए रियासती हुकूमतें शराब की होम डिलीवरी जैसे मुतबादल पर गौर करें.

सुप्रीम कोर्ट ने यह बात उस अर्ज़ी पर समाअत के दौरान कही जिसमें कहा गया था कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है लेकिन शराब की दुकानों पर भारी भीड़ है. सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं. ऐसे में शराब की दुकानों पर शराब न बेचकर शराब की होम डिलीवरी का इंतेज़ाम किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्ज़ी में मरकज़ी हुकूमत के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है जिसमें लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़च दी गई थी. अर्ज़ी में कहा गया है कि शराब की दुकानों पर लोगों को शराब बेचने की इजाज़त देने से मुतअल्लिक नोटिफिकेशन गैरकानूनी है और नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है. 

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