सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कालेजों में तलबा को फीस देने में छूट दिलाने से इंकार कर दिया है. अदालत ने जुमा को कहा कि अगर फीस नहीं मिलेगी को कालेज कैसे चलेगें.
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नई दिल्ली: मरकज़ी और रियासती हुकूमतें प्राइवेट स्कूलों से बच्चों की फीस न बढ़ाने की अपील कर चुकी हैं लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कॉलेज तलबा को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कालेजों में तलबा को फीस देने में छूट दिलाने से इंकार कर दिया है. अदालत ने जुमा को कहा कि अगर फीस नहीं मिलेगी को कालेज कैसे चलेगें. वो अपने स्टाफ को तंख्वाह कहां से देगें.
जिसके बाद अर्ज़ी दहिंदा ने कहा कि तलबा और कालेज इंतेज़ामिया के बीच कुछ बैलेंस ही करवा दीजिए. इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि मुतअल्लिका यूनिवर्सिटी से खुद बात करें.
दरअसल लॉकडाउन के दौरान कई तलबा के वालिदैन की नौकरियां चली गई हैं. ऐसे में वालिदैन प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ रहे अपने बच्चों की मोटी फीस भरने में में अहल नहीं हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर फीस में छूट की मांग की गई थी जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
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