दरअसल अतीक अहमद ने देवरिया जेल से गुजरात की आला सिक्योरिटी वाली जेल में ट्रांसफर करने के कोर्ट के फैसले को लेकर नज़रेसानी अर्ज़ी दाखिल की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार कर दिया है
Trending Photos
दिल्ली: डकैती और कत्ल समेत कई मामलों में मुल्ज़िम अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल अदालते उज्मा ने साबिक एमपी और बाहुबली अतीक अहमद की नज़रे सानी अर्ज़ी पर समाअत से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले के लिए अतीक का फरीक सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है.
दरअसल अतीक अहमद ने देवरिया जेल से गुजरात की आला सिक्योरिटी वाली जेल में ट्रांसफर करने के कोर्ट के फैसले को लेकर नज़रेसानी अर्ज़ी दाखिल की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार कर दिया है.
बता दें कि 26 दिसंबर 2018 को अतीक अहमद ने लखनऊ के रियल एस्टेट कोराबारी मोहित जायसवाल का गुर्गों के ज़रिए इगवा करवा कर देवरिया जेल बुलाया था. अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने मोहित जायसवाल की ज़ालिमाना तरीके से पिटाई के बाद करोड़ों रुपये की प्रापर्टी जबरन अपने व करीबियों के नाम करा ली थी. किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर मोहित ने लखनऊ पहुंच कर मामला दर्ज कराया था, तब देवरिया पुलिस हरकत में आई. मोहित की अपील पर अदालत ने मामले का नोटिस लेते हुए सीबीआई (CBI) जांच का हुक्म दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में अतीक अहमद को जेल ट्रांसफर का हुक्म दिया था. अतीक अहमद को गुज़िश्ता साल 3 जून को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सख्त सिक्योरिटी के तहत गुजरात के अहमदाबाद के एक जेल में मुंतकिल किया गया था.